सीवान : मंगलवार को न्यायालय ने गोरेयाकोठी के राजद विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह व उनके भाई अशोक सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया. यह मामला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी संदीप कुमार के न्यायालय में चल रहा था, जिसमें गवाहों ने गवाही नहीं दी, जिसके बाद न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में उन्हें रिहा कर दिया.
मालूम हो कि तत्कालीन बसंतपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सत्यदेव प्रसाद सिंह व उनके भाई के विरुद्ध पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी कमलदेव नारायण शुक्ल ने अपने आवेदन में कहा था कि प्रखंड कार्यालय बसंतपुर में तत्कालीन अपर समाहर्ता, अंचल पदाधिकारी एवं बीडीओ से बाढ़ राहत राशि वितरण के लिए 16 अगस्त, 2001 को आरोपित भाजपा विधायक श्री सिंह पर गाली-गलौज कर मारपीट करने और उनके भाई ने बंदुक के कुंदा से मारपीट करने का आरोप लगाया था. लेकिन साक्ष्य के लिए स्वयं श्री शुक्ल उपस्थित नहीं हुए, जिस कारण न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में विधायक श्री सिंह व उनके भाई को रिहा कर दिया.