नौतन : नौतन अंचल की सब्जी मंडी के सैरात की भूमि एक बीघा पांच कट्ठा चार धुर जमीन को लेकर उच्च न्यायालय, पटना ने मझौली राज के वंशज कुंवर उमेश प्रताप मल्ल के द्वारा दायर रिट पर आदेश पारित किया है. मालूम हो कि नौतन बाजार की सब्जी मंडी में प्लॉट संख्या 2502, 2509, 2511 का कुल रकबा एक बीघा 12 कट्ठा एक धुर है, जिसमें छह कट्ठा 17 धुर जमीन मझौली राजा की है.
उक्त जमीन को नौतन के व्यवसायी विनोद साह व श्रीनिवास साह को 2013 रजिस्ट्री कर दी गयी. इसी जमीन को लेकर रविवार को घेरा बंदी करायी जा रही थी. नौतन अंचलाधिकारी विमल कुमार घोष ने घेरा बंदी को रोक दिया गया.ज्ञातव्य हो कि 2009 में कोर्ट द्वारा दिये आदेश में, जिसे जिला व अंचल द्वारा नापी करा कर चिह्नित भी किया गया है, उक्त जमीन पर कई लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है.
विनोद साह ने बताया कि जमीन का आदेश पत्र अंचल में दे दिया है.आदेश के बाद भी अंचल पदाधिकारी द्वारा रोक लगायी गयी है, जब की उच्च न्यायालय द्वारा आदेश प्राप्त है. इस संबंध में अंचलाधिकारी विमल कुमार घोष ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेश के अवलोकन के बाद उक्त जमीन पर कब्जा दिलाया जायेगा.