राष्ट्रीय लोक अदालत 12 को सीवान. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर जिले में 12 दिसम्बर को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. अदालत का आयोजन सुबह 10.30 बजे से होगा. प्रथम अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार आलोक कुमार सिन्हा ने बताया कि सभी सुलह योग्य अपराधिक मामले, सभी प्रकार के दीवानी मामले, चेक अनादरण संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना दावा संबंधी मामले, पारिवारिक विवाद संबंधी मामले, मजदूरों के अधिकार हनन, बैंक ऋण, मनरेगा में कार्यरत मजदूरों के अधिकार हनन, सेवा संबंधी विवाद एवं सेवानिवृत्त लाभ, वन अधिनियम, बिजली, पानी के बिल, टेलीफोन एवं लोक सेवाओं के अधिकार, राजस्व, भू अर्जन, मोटर यान दुर्घटना बीमा, उत्पाद अधिनियम के अंर्तगत संधि योग्य मामले का निष्पादन सुलह-समझौता के आधार पर किया जायेगा.
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राष्ट्रीय लोक अदालत 12 को
राष्ट्रीय लोक अदालत 12 को सीवान. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर जिले में 12 दिसम्बर को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. अदालत का आयोजन सुबह 10.30 बजे से होगा. प्रथम अवर न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार आलोक कुमार सिन्हा ने बताया कि […]
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