सीवान : ट्रेन के रद्द होने पर ऑन लाइन आरक्षित टिकट के रकम का भुगतान न करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे प्रबंधन पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.
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रिफंड नहीं करने पर रेलवे पर जुर्माना
सीवान : ट्रेन के रद्द होने पर ऑन लाइन आरक्षित टिकट के रकम का भुगतान न करने के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे प्रबंधन पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दो वर्ष पूर्व के एक मामले में फोरम ने सुनवाई के बाद शिकायत सही पाये जाने पर आइआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक,वाराणसी […]
दो वर्ष पूर्व के एक मामले में फोरम ने सुनवाई के बाद शिकायत सही पाये जाने पर आइआरसीटीसी के प्रबंध निदेशक,वाराणसी मंडल के वाणिज्य महाप्रबंधक व सीवान के स्टेशन अधीक्षक के खिलाफ यह आदेश दिया है. बड़हरिया थाना के कोइरीगांवा निवासी व सेवानिवृत्त अपर जिला जज धर्मनेता शर्मा ने 05065 नंबर की ट्रेन में सीवान से लखनऊ तक की चार टिकट एसी थर्ड बोगी
में ऑन लाइन रिजर्व कराया था. ट्रेन तकनीकी कारणों से रद्द होने के चलते शिकायतकर्ता व अन्य लोग यात्रा नहीं कर सके.धर्मनेता शर्मा के मुताबिक टिकट निरस्त करने के आवेदन पर रेलवे ने ऑनलाइन टिकट का हवाला देकर पैसा बैंक खाते में स्वत: चले जाने की जानकारी दी.
महीनों इंतजार के बाद रकम न मिलने पर धर्मनेता शर्मा ने जिला उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया. रेलवे व शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने के बाद फोरम ने रेलवे को टिकट की रकम व मुकदमे का खर्च समेत दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया. फोरम ने वादी को दो माह में भुगतान करने का नीयत आदेश दिया है. फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह व सदस्य रामावती यादव तथा रामजी सिंंह ने फैसला सुनाया.
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