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मोबाइल खराब होने पर कीमत सहित तीन हजार का जुर्माना
सीवान : जिला उपभोक्ता फोरम ने तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई कर विपक्षी के खिलाफ फैसला सुनाया. मोबाइल खराब होने पर वारंटी अवधि के अनुसार शर्तो को पूरा न करने पर एजेंसी के खिलाफ मोबाइल की कीमत व तीन हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है. बसंतपुर थाने के जगतपुर निवासी अरविंद कुमार सिंह ने […]
सीवान : जिला उपभोक्ता फोरम ने तीन अलग-अलग मामलों में सुनवाई कर विपक्षी के खिलाफ फैसला सुनाया. मोबाइल खराब होने पर वारंटी अवधि के अनुसार शर्तो को पूरा न करने पर एजेंसी के खिलाफ मोबाइल की कीमत व तीन हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है.
बसंतपुर थाने के जगतपुर निवासी अरविंद कुमार सिंह ने अपने आवेदन में आरोप लगाया था कि वींग कंपनी का मोबाइल खरीदने के दो माह बाद ही खराब हो गया.रसीद पर दी गयी वारंटी के अनुसार बसंतपुर मेन रोड स्थित मेसर्स समीर मोबाइल ने वारंटी का लाभ देने से इनकार कर दिया, जिस पर सुनवाई करते हुए फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश सिन्हा ने मोबाइल की कीमत 1650 रुपये, आथिर्क,मानसिक व शारीरिक क्षति के रूप में दो हजार रुपये तथा मुकदमा खर्च एक हजार रुपये देने का आदेश दिया है.
उधर, शहर के महादेवा ओपी थाने की नयी बस्ती निवासी राजेश कुमार सिंह ने फोरम में विद्युत विभाग के खिलाफ दिये आवेदन में आरोप लगाया था कि पार्वती साइबर कैफे में विद्युत कनेक्शन का गलत बिल भेज दिया, संशोधित बिल देने तथा आर्थिक,शारीरिक व मानसिक क्षति के एवज में पांच हजार रुपये अर्थदंड का आदेश दिया है. तीसरे एक और फैसले में फोरम ने स्टेट बैंक जीरादेई शाखा के खिलाफ फैसला सुनाया है.
याचिकाकर्ता असांव थाना के बरदहां निवासी राम प्रसाद सहनी की पत्नी लक्ष्मीना देवी ने आवेदन में कहा था कि पंजाब नेशनल बैंक की नयी दिल्ली शाखा से 17 हजार 438 रुपये का चेक जीरादेई के स्टेट बैंक की शाखा में जमा कराया था.दो साल में भी चेक का भुगतान नहीं हुआ. इस मामले में एक पक्षीय फैसला सुनाते ब्याज सहित भुगतान करने तथा पांच हजार का अर्थदंड लगाया.
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