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पहले माफ किया, फिर भेज दिया टेलीफोन बिल

लोक अदालत में छूट देने के बाद शेष धनराशि विभाग ने जमा करायाअब एक बार फिर विभाग ने छूट की राशि वसूली के लिए भेजा है नोटिससीवान. राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ता के वादों की सुनवाई के दौरान टेलीफोन विभाग ने बिल का कुछ हिस्सा माफ कर शेष धनराशि जमा करा लिया.सात माह बाद एक […]

लोक अदालत में छूट देने के बाद शेष धनराशि विभाग ने जमा करायाअब एक बार फिर विभाग ने छूट की राशि वसूली के लिए भेजा है नोटिससीवान. राष्ट्रीय लोक अदालत में उपभोक्ता के वादों की सुनवाई के दौरान टेलीफोन विभाग ने बिल का कुछ हिस्सा माफ कर शेष धनराशि जमा करा लिया.सात माह बाद एक बार फिर जब शनिवार को लोक अदालत का आयोजन किया गया, तो छूट की धनराशि की वसूली के लिए नोटिस भेज दिया है.बता दें कि गत छह दिसंबर को विधि सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के धारा 19 के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था. इस दौरान शहर के श्रद्धानंद बाजार निवासी विश्वनाथ प्रसाद ने अपने टेलीफोन नंबर 24319 पर जारी 32 हजार 955 रुपये के बिल में आपत्ति दाखिल करते हुए निस्तारण का आग्रह किया. व्यवहार न्यायालय, सीवान बेंच के समक्ष दोनांे पक्ष उपस्थित हुए. इस दौरान दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 11 हजार 555 रुपये की छूट देते हुए शेष धनराशि 21 हजार 420 रुपये जमा करने का निर्देश दिया गया, जिसे विश्वनाथ प्रसाद ने जमा करा दिया. एक बार फिर शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत में छूट की धनराशि को बकाया में दरसाते हुए 11 हजार 555 रुपये जमा कराने को कहा. दूरसंचार विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव ने विश्वनाथ प्रसाद को पत्र भेजा है. उधर एसडीओ अभिमन्यु कुमार ने कहा कि यह लिपिकीय त्रुटिवश हुई होगी. इसमें सुधार कर लिया जायेगा.

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