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दारोगा पर डीजीपी के माध्यम से गवाही के लिए वारंट जारी
सीवान : मंडल कारा के अंदर बने विशेष अदालत में चर्चित तेजाब हत्याकांड में राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के मामले में गुरुवार को कोई दारोगा गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुआ.सिर्फ एक दारोगा बीके शाही के तरफ से समयावेदन दिया गया था. दो दारोगा के खिलाफ गवाही के लिए कोर्ट में डीजीपी के […]
सीवान : मंडल कारा के अंदर बने विशेष अदालत में चर्चित तेजाब हत्याकांड में राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन के मामले में गुरुवार को कोई दारोगा गवाही के लिए उपस्थित नहीं हुआ.सिर्फ एक दारोगा बीके शाही के तरफ से समयावेदन दिया गया था.
दो दारोगा के खिलाफ गवाही के लिए कोर्ट में डीजीपी के माध्यम से जमानतीय वारंट जारी किया. चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन पक्ष के आवेदन पर दोनों पक्षों की सुनवाई कर आवेदन को स्वीकार करते हुए बीएसएनएल से 2004 में मोबाइल सिम किसके नाम से था, उसकी रिपोर्ट मांगने का आदेश दिया.
अभियोजन पक्ष के तरफ से पूर्व में विशेष लोक अभियोजक जय प्रकाश सिंह व सहायक अभियोजक रघुवर सिंह ने कोर्ट में एक आवेदन दे कर कहा था कि बीएसएनएल डीएम के मार्फत 2003 के रिपोर्ट में कहा है कि जिस मोबाइल पर राजीव रोशन को धमकी दी गयी व उसके पिता चंद्रा बाबू के नाम से सिम जारी था. इस पर अभियोजन पक्ष ने कहा कि बीएसएनएल 2003 व 2012 की रिपोर्ट दे सकती है. तो 2004 की रिपोर्ट क्यों नहीं दे सकती है.
इस पर कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई होने के बाद कॉल डिटेल्स की ऑनर शिप की मांग बीएसएनएल की अधिकारियों से की. जेल में बंद म. शहाबुद्दीन ने राजीव रोशन के मोबाइल पर 2004 में फोन पर दो लाख की रंगदारी की मांग की थी.
मालूम हो कि 2004 में राजीव रोशन के दो भाइयों का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी. इस कांड के चश्मदीद गवाह राजीव रोशन की भी हत्या 16 जून 2014 को हीं डीएवी मोड़ पर गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.दूसरी ओर, न्यायालय ने तीन दारोगाओं पर एसपी के माध्यम से गवाही देने के लिए सम्मन जारी किया था, लेकिन कोई भी दारोगा गवाही देने के लिए उपस्थित नहीं हो सका. इस बचाव पक्ष के अधिवक्ता अभय कुमार राजन ने साक्ष्य बंद करने का आग्रह किया.
इस पर न्यायालय ने दारोगा धर्मदेव राम व अमर कांत झा के खिलाफ डीजीपी के माध्यम से जमानतीय वारंट जारी करने का निर्देश दिया. अगली सुनवाई 16 मई को होगी.
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