सीवान. खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम 2006 नियमावली 2011 के तहत जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के निर्देश पर शहर स्थित विभिन्न खाद्य पदार्थों का निरीक्षण फूड इंस्पेक्टर तापेश्वरी सिंह के नेतृत्व में किया गया. शहर के पार्क कैफे, प्रेम स्वीट्स , दुर्गा स्वीट्स , जैन स्वीट्स, हंस एजेंसी आदि दुकानों से खाद्य पदार्थों का नमूना टीम द्वारा लिया गया. श्री सिंह ने बताया कि इन दुकानों से लिये गये खाद्य पदार्थों के नमूने को खाद्य प्रयोगशाला कोलकाता भेजा जायेगा. गड़बड़ी व मिलावट करनेवाले दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि बिना लाइसेंस के पार्क कैफे की दुकान संचालित हो रही है. दुकान के मालिक को सात दिनों के अंदर लाइसेंस बनाने का आदेश दिया गया है. यदि निर्धारित अवधि तक लाइसेंस नहीं बनता है, तो दुकान बंद कर दी जायेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की अनियमितता पाये जाने पर दोषी दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जायेगी. होली पर्व को देखते हुए मिलावटी करने वाले दुकानदारों पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
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फूड इंस्पेक्टर ने लिये मिठाई दुकानों से नमूने
सीवान. खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम 2006 नियमावली 2011 के तहत जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह के निर्देश पर शहर स्थित विभिन्न खाद्य पदार्थों का निरीक्षण फूड इंस्पेक्टर तापेश्वरी सिंह के नेतृत्व में किया गया. शहर के पार्क कैफे, प्रेम स्वीट्स , दुर्गा स्वीट्स , जैन स्वीट्स, हंस एजेंसी आदि दुकानों से खाद्य पदार्थों का नमूना […]
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