सीवान : दुष्कर्म के आरोप में पूर्व मुखिया व चालक दोषी

सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत ने नाबालिग दलित लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पूर्व मुखिया व चालक को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अगली तिथि को फैसला होगा. बता दें कि सिसवन-चैनपुर ओपी थाने के चैनपुर निवासी 15 वर्षीया एक लड़की 29 अगस्त, […]

सीवान : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत ने नाबालिग दलित लड़की के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पूर्व मुखिया व चालक को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अगली तिथि को फैसला होगा. बता दें कि सिसवन-चैनपुर ओपी थाने के चैनपुर निवासी 15 वर्षीया एक लड़की 29 अगस्त, 2016 की संध्या शौच के लिए अपनी दादी के साथ घर से बाहर निकली थी कि मकतब स्कूल के पास पूर्व मुखिया बृजबिहारी सिंह ने अपनी बोलेरो में जबर्दस्ती खींच कर बैठा लिया. दुपट्टे से मुंह बांध कर सुनसान जगह पर पूर्व मुखिया ने उसके साथ दुष्कर्म किया.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >