सीवान : बीएड कोर्स के तौर पर अभ्यर्थी को अब एक लाख 50 हजार 840 रुपये फीस देना होगा. इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है. फीस की यह राशि सत्र 2016-18 से लागू होगी. बताते चलें कि पिछले वर्ष सरकार ने बीएड फीस के तौर पर एक लाख रुपये निर्धारित किया था, जिसको अव्यवहारिक बताते हुए एसोसिएशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ बिहार ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. दायर याचिका में एसोसिएशन ने कहा था कि सरकार द्वारा निर्धारित एक लाख रुपये एनसीटीईएफ के प्रावधान के तहत जो खर्च होगा, वह कम है.
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बीएड कोर्स के लिए अभ्यर्थी को चुकाने होंगे डेढ़ लाख रुपये
सीवान : बीएड कोर्स के तौर पर अभ्यर्थी को अब एक लाख 50 हजार 840 रुपये फीस देना होगा. इस संबंध में पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया है. फीस की यह राशि सत्र 2016-18 से लागू होगी. बताते चलें कि पिछले वर्ष सरकार ने बीएड फीस के तौर पर एक लाख रुपये […]
मामले का संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसमें शिक्षा विभाग के सचिव राॅबर्ट एल चोंगथू, नालंदा व आर्यभट्ट विश्वविद्यालय के वीसी सहित एसोसिएशन के चेयरमैन डॉ वीएस राय शामिल थे. कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के बाद न्यायालय ने उस पर अमल करते हुए उक्त फैसला सुनाया. एसोसिएशन के चैयरमैन डॉ वीएस राय ने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह ने फीस में वृद्धि करते हुए एक लाख 50 हजार 840 रुपये निर्धारित किया है.
कोर्ट का फैसला आने के बाद एसोसिएशन के सचिव श्याम नंदन यादव, कोषाध्यक्ष राजीव कुमार व सदस्य सतीश राय ने खुशी जाहिर की है.
बीएड एसोसिएशन की अपील पर पटना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला
सरकार ने पिछले वर्ष एक लाख रुपये तय किया था शुल्क
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