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भाजपा जिलाध्यक्ष को हाइकोर्ट से मिली राहत

सीवान : भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह को पटना हाइकोर्ट से मिले बेल को लेकर पचरुखी के व्यवसायी हरिशंकर के परिजनों के द्वारा बेल रद्द करने के आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. 11 दिसंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए पटना हाइकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप से इन्कार […]

सीवान : भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह को पटना हाइकोर्ट से मिले बेल को लेकर पचरुखी के व्यवसायी हरिशंकर के परिजनों के द्वारा बेल रद्द करने के आवेदन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. 11 दिसंबर को सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए पटना हाइकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप से इन्कार किया. कोर्ट ने मनोज सिंह की जमानत रद्द करने की गुहार लगाते हुए मनोज सिंह और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया था, जिसकी सुनवाई 11 दिसंबर को हुई.

हरिशंकर के भाई दिवाकर ने मनोज सिंह के जमानत को रद्द करने की गुहार लगायी थी. इसकी याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने नोटिस जारी किया था. मालूम हो कि 15 नवंबर, 2015 को पचरुखी स्टेशन से हरिशंकर का अपहरण हुआ था. उसका शव 25 नवंबर को टुकड़ों में मिला था. इस मामले में आरोपित अरविंद सिंह जेल में है. वहीं, राजकिशोर उर्फ साधु सिंह फरार हैं. इस मामले में मनोज सिंह सहित 15 आरोपित बेल पर हैं. मनोज सिंह का नाम इस कांड में एसपी सौरभ कुमार शाह के आदेश पर एएसपी की जांच में जून, 2017 में आया था. इसमें कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद मुश्किलें बढ़ी थीं.
पहले हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगायी. फिर बाद में सितंबर में हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी. लेकिन नोटिस के बाद अब एक बार मनोज सिंह की मुश्किलें बढ़नें की आशंका जतायी जा रही थी. अब याचिका रद्द होने पर भाजपा जिलाध्यक्ष को बड़ी राहत मिली है. वहीं, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शिरोधार्य है. रूटीन के तहत नोटिस जारी किया है. निर्धारित तिथि को मेरे वकील कोर्ट में जबाब देंगे. मैं पहले दिन से ही कह रहा हूं कि मुझे फंसाने की राजनीतिक साजिश रची जा रही है. पर न्याय पर भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा और साजिश सफल नहीं होगी.

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