सुनवाई. मोबाइल बरामदगी के मामले में गवाही के लिए आया आईओ वापस
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शहाबुद्दीन के खिलाफ दारोगा की गवाही
सुनवाई. मोबाइल बरामदगी के मामले में गवाही के लिए आया आईओ वापस सीवान : मंडलकारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में शहाबुद्दीन से जुड़े चार मामलों में आंशिक सुनवाई की गयी. राजीव रोशन हत्याकांड के आरोपित अखलाक अहमद व चंदन यादव के खिलाफ सुनवाई की […]
सीवान : मंडलकारा में गठित विशेष न्यायाधीश सह प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद शुक्ल की अदालत में शहाबुद्दीन से जुड़े चार मामलों में आंशिक सुनवाई की गयी. राजीव रोशन हत्याकांड के आरोपित अखलाक अहमद व चंदन यादव के खिलाफ सुनवाई की गयी. इस मामले में कोर्ट ने जिला प्रशासन के अभियोजन सेल को रिमाइंडर करते हुए आदेश दिया कि गवाहों को उपस्थित करने के लिए थाने से सर्विस रिपोर्ट न्यायालय में निश्चित रूप से प्रस्तुत करें.
वहीं, प्रतापपुर गोलीकांड व भाजपा नेता योगेंद्र पांडे हत्याकांड के मामले में आंशिक सुनवाई की गयी. साथ ही क्रिमिनल अपील 9/2007 में कोर्ट ने शहाबुद्दीन के अधिवक्ता को बहस करने का निर्देश दिया. दूसरे सत्र में एसीजेएम तीन मनोज कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में सात मामले लंबित थे. इसमें पटना से आये हुए दारोगा रंजय सिंह की गवाही नहीं हो सकी.
वे ट्रायल नंबर 28/17 में अनुसंधानकर्ता थे. इस मामले में अभी तक सूचक तथा अन्य गवाहों की गवाही नहीं हो सकी है. इसलिए इनकी गवाही नहीं हो सकी. इन्हें पुन: बुलाया जायेगा. शहाबुद्दीन के खिलाफ अखिलेश कुमार मिश्रा की गवाही हुई. उन्होंने घटना का समर्थन किया. वे घटना के समय जीरादेई थानाप्रभारी थे. जेल में शहाबुद्दीन के पास से दो नोकिया मोबाइल, बिछावन के नीचे से 12 हजार 205 नकद तथा अन्य सामान बरामदगी का गवाही के दौरान समर्थन किया. गवाह श्री मिश्रा मोतिहारी जिले के त्रिकौलिया थाने में थानाप्रभारी है.
इसके पूर्व जैन कुमार सिंह व अकबर अली की गवाही हो चुकी है. एक अन्य मामले में तत्कालीन डीएसपी अश्विनी कुमार सिन्हा पर जानलेवा व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में शहाबुद्दीन व ठाकुर मनोज कुमार पप्पू आरोपित हैं. इस मामले में गवाह व घटना के सूचक अश्विनी कुमार सिन्हा, सकलु राम, सत्येंद्र कुमार मिश्रा, नागेंद्र सिंह, प्रमोद पोद्दार, अरुण कुमार सिंह व घटना के आईओ बीपी सिंह की गवाही हो चुकी है. अागामी 23 नवंबर से अभियोजन द्वारा बहस की जायेगी. अभियोजन की तरफ से विशेष अभियोजक जय प्रकाश सिंह, विशेष सहायक अभियोजक रघुवर सिंह, रामराज सिंह व बचाव पक्ष की ओर से अभय कुमार राजन, मो. मोबिन मियां मौजूद रहे.
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