सीवान : द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार दुबे ने शराब तस्कर की जमानत याचिका खारिज कर दी है. तत्कालीन नौतन थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार राम ने 22 अगस्त को बंका मोड़ से टाटा इंडिको से तस्करी के लिए 162 लीटर शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया. तस्कर दरौली थाने के अमरपुर का रहने वाला शशिकांत राम है. इसके पास से पुलिस ने 18 कार्टन में बुलेट नंबर वन शराब जब्त की. थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए कार व शराब को जब्त कर लिया.
तस्कर को जेल भेज दिया. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश श्री दुबे की अदालत ने जमानत याचिका दाखिल की थी. इसे कोर्ट ने इसकी जमानत याचिका खारिज कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने 16 अक्तूबर को ही आरोपपत्र दाखिल कर दिया है. न्यायालय द्वारा इस मामले में शीघ्र ही आरोप गठन कर साक्ष्य की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी. वहीं, दूसरी ओर फ्रैंकिंग मशीन बंद रहने से नकल जारी नहीं हो पा रही है. उसे फ्रैंकिंग मशीन प्रारंभ होने का इंतजार करना होगा. नकल प्राप्त होने के बाद ही हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल हो सकेगी.