सीवान : सोमवार को अनुमंडलीय न्यायिक अधिकारी नीतीश कुमार की अदालत में बिना लाइसेंस की एक दवा दुकान चलाने के आरोपित के खिलाफ औषधीय निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने गवाही दी. बताते चलें कि तत्कालीन औषधीय निरीक्षक जितेंद्र कुमार ने बड़हरिया थाना कांड संख्या 39/10 में दर्ज करायी गयी प्राथमिकी में कहा है
कि बड़हरिया थाने के लकड़ी दरगाह में हीरा साह का पुत्र शंभू साह बिना दवा दुकान का लाइसेंस लिये हुए दवा बेच रहा था. इस मामले में तत्कालीन बीडीओ अरुण कुमार पासवान सह दंडाधिकारी की देखरेख में दुकान में बरामद दवाओं की सूची तैयार की गयी. सूची में फ्रिज में रखने वाली दवा भी बरामद हुई. इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर ने न्यायालय में आरोपित शंभू साह के खिलाफ अपनी गवाही दी है. गवाही के दौरान घटना का समर्थन किया है.