सीवान : सीवान कोर्ट में अपनी पत्नी के साथ मारपीट के मामले में हुसैनगंज के टिकड़ी निवासी विजय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. इस मामले में उन्हें 15 दिनों से अधिक जेल में गुजारना पड़ा और उन्हें पद से भी निलंबित कर दिया गया. विजय कुमार केंद्र सरकार के आयुध निमार्ण शिवकाशी हैदराबाद में उपवाणिज्य महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं, जो भारत सरकार के ग्रेड वन का पद है. विजय कुमार ने आरोप लगाया है कि नगर थाने की पुलिस ने उनके साथ ज्यादती की है. एडीजे तीन के न्यायालय में 10 जुलाई को दहेज उत्पीड़न के एक मामले में सुनवाई के लिए पहुंचे थे,
इसी दौरान पत्नी सरिता द्वारा उन पर छाते से प्रहार करने पर मारपीट हो गयी. दोनों पक्ष मामले को लेकर नगर थाने पहुंचे. विजय कुमार का कहना है कि मुझे दहेज उत्पीड़न का एक और केस करके जेल भेज दिया गया, जबकि पहले से एक मामला चल रहा है, जिसमें वे तारीख पर पहुंचे थे, जहां मारपीट हुई. दो दिन पहले भी उनकी पत्नी ने हुसैनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न का केस किया था, फिर मारपीट के मामले में दहेज उत्पीड़न का केस कर मुझे जेल भेज दिया गया, जो सरासर अन्याय है.
एक मामले में कितनी बार दंड मिलेगा. विजय कुमार ने गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एक पत्र का नजीर पेश करते हुए कहा कि दहेज उत्पीड़न में बिना सुपरविजन के पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी. एक से अधिक मामले दर्ज होने की स्थिति में उन्हें जोड़ दिया जायेगा. विजय कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में पुलिस प्रशासन व नगर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार पर परिवाद दाखिल किया है. साथ ही मानवाधिकार आयोग सहित गृह मंत्रालय, पीएमओ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी अपनी शिकायत भेजी है. इस संबंध में नगर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने बताया कि विजय कुमार और उनकी पत्नी दोनों की प्राथमिकी दर्ज की गयी है.