अपहरण मामले में दोषी करार

डुमरा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय ने युवती के अपहरण के एक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के कोआही गांव निवासी मुकेश मिश्रा को दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु पर नौ अगस्त की तिथि निर्धारित की है. मामले में सरकार पक्ष की ओर […]

डुमरा कोर्ट : जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय प्रिय ने युवती के अपहरण के एक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के कोआही गांव निवासी मुकेश मिश्रा को दोषी करार देते हुए सजा की बिंदु पर नौ अगस्त की तिथि निर्धारित की है. मामले में सरकार पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अरूण कुमार सिंह ने पक्ष रखा. विदित हो कि नानपुर थाना थाना क्षेत्र के सिराहीं गांव की शीला देवी ने अपनी पुत्री रूपा कुमारी का अपहरण कर लिए जाने की बाबत वर्ष 2008 में रून्नीसैदपुर थाना में मुकेश मिश्रा व अन्य को आरोपित कर मुकदमा दर्ज करायी थी. बतायी थी कि उनकी पत्री रूपा ननिहाल कोआरी में ही रहती थी.

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