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मतदान को सिर्फ बैगनी स्केच पेन का प्रयोग

सीतामढ़ी : विधान पार्षद के चुनाव में मतदान की बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है ताकि किसी वोटर को मतदान के दौरान कोई परेशानी न हो. जारी निर्देश में कहा गया है कि मतदान के लिए सिर्फ बैगनी स्केच पेन का प्रयोग किया जायेगा. मत पत्र के साथ वोटर को स्केच […]

सीतामढ़ी : विधान पार्षद के चुनाव में मतदान की बाबत राज्य निर्वाचन आयोग ने आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है ताकि किसी वोटर को मतदान के दौरान कोई परेशानी न हो. जारी निर्देश में कहा गया है कि मतदान के लिए सिर्फ बैगनी स्केच पेन का प्रयोग किया जायेगा. मत पत्र के साथ वोटर को स्केच पेन मिलेगा. कहा गया है कि कोई भी वोटर अपने पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक में 1 लिख कर मतदान करेंगे. अभ्यर्थी की संख्या एक से अधिक रहने पर अंक ‘1’ सिर्फ एक ही अभ्यर्थी के नाम के सामने अंकित किया जायेगा. शेष बचे अभ्यर्थियों के लिए क्रमश: 2, 3 व 4 आदि के रूप में अंकित करेंगे. वोट देने के लिए केवल अंकों में जैसे 1, 2, 3 आदि में अंकित किया जायेगा. एक, दो, तीन आदि में अंकित नहीं किया जायेगा. इसे रोमन अंक में अंकित किया जा सकता है. आयोग ने कहा है कि संविधान की आठवीं सूची में मान्यता प्राप्त किसी भारतीय भाषा में अंकित किया जा सकता है. — मत पत्र पर न करें हस्ताक्षर आयोग ने कहा है कि कोई भी वोटर मत पत्र पर अपना हस्ताक्षर या नाम नहीं लिखेंगे. कोई शब्द नहीं लिखेंगे. अपने अंगूठे का निशान नहीं देंगे. वोट देने के लिए नौ का निशान या क्रॉस का निशान नहीं लगाना है. अन्यथा ऐसे मत पत्र को अस्वीकृत कर दिया जायेगा. कहा गया है कि वोटर को अपने मत पत्र को वैध बनाने के लिए किसी एक अभ्यर्थी के सामने ‘1’ अंकित करना जरूरी होगा. अन्य अभ्यर्थियों के लिए 2, 3 व 4 आदि अंक अंकित करना केवल ऐच्छिक हैं, अनिवार्य नहीं.

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