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16 मार्च तक ही कोषागार से प्राप्त कर सकेंगे विपत्र
सीतामढ़ी : चालू माह में कोषागार से विपत्र को पास कराने में होने वाली आपाधापी व गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार पूरी तैयारी कर ली है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने जिला प्रशासन को पत्र भेज आवश्यक जानकारी दी है. जिला स्थापना उप समाहर्ता कुमारिल सत्य नंदन ने सभी निकासी एवं […]
सीतामढ़ी : चालू माह में कोषागार से विपत्र को पास कराने में होने वाली आपाधापी व गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार पूरी तैयारी कर ली है. वित्त विभाग के प्रधान सचिव रामेश्वर सिंह ने जिला प्रशासन को पत्र भेज आवश्यक जानकारी दी है. जिला स्थापना उप समाहर्ता कुमारिल सत्य नंदन ने सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को प्रधान सचिव के ताजा निर्देशों से अवगत करा दिया है.
पत्र में कहा गया है कि वेतन व मानदेय भुगतान छोड़ कर गैर योजना मद में दिसंबर 14 तक प्राप्त आवंटन आदेशों के विरुद्ध 16 मार्च तक ही विपत्र कोषागार से प्राप्त किये जायेंगे. बाद में आवंटनों के आधार पर 25 मार्च तक कोषागार में विपत्र प्राप्त किये जायेंगे. 25 मार्च के बाद वैसे विपत्र ही प्राप्त किये जायेंगे, जिसके लिए राशि की उपलब्धता तृतीय अनुपूरक द्वारा करायी गयी हो और आवंटन आदेश में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो.
प्रधान सचिव ने डीएम से कहा है कि जिन विभागों को किसी विशेष कारण वश उक्त निर्देशों के अनुसरण में कठिनाई हो वे शिथिलीकरण के लिए अपना प्रस्ताव पूर्ण औचित्य के साथ विभागीय सचिव को भेजेंगे. जिन क्षेत्रीय कार्यालयों को विशेष कठिनाई हो वे प्रशासी विभाग के माध्यम से अपना प्रस्ताव भेजेंगे. पत्र में कहा गया है कि वित्त विभाग से शिथिलीकरण आदेश प्राप्त कर ही कोषागार में विपत्र प्रस्तुत किये जाये. पूर्व में 15 मार्च तक ही विपत्र कोषागार से प्राप्त करने की बात कही गयी थी.
अनुमति पर ही विपत्र पारित
मार्च में सरकारी पैसे की अवैध निकासी व तरह-तरह की गड़बड़ी की आशंका बनी रहती है. इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के लिए सरकार ने कमर कस लिया है. प्रधान सचिव श्री सिंह ने कहा है कि एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी वाले विपत्रों व चेकों को वित्त विभाग की बगैर अनुमति के कोषागार में पारित नहीं किया जायेगा. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को वित्त विभाग को यह आश्वस्त करना होगा कि उक्त राशि की निकासी एवं व्यय इस वित्तीय वर्ष में नितांत आवश्यक है. यह बंधेज क्रमश: वेतन, मानदेय व सेवांत लाभ भुगतान से संबंधित विपत्रों पर लागू नहीं होगा.
20 फीसदी ही करेंगे निकासी
प्रधान सचिव ने स्पष्ट कर दिया है कि गैर योजना के अंतर्गत कार्यालय व्यय, यात्र भत्ता, वाहन का ईंधन व रख-रखाव, मशीन, उपस्कर, सामग्री, मद में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा वार्षिक आवंटन का 20 प्रतिशत की सीमा में ही निकासी की जा सकेगी. योजना व गैर योजना मद में स्थानीय निकायों को राशि हस्तांतरण से संबंधित निकासी पर कोई रोक नहीं रहेगी.
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