सीतामढ़ीः पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव अमिताभ वर्मा ने डीएम व जिप के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी को पत्र भेज अधिकारियों व कर्मियों से पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 22, 47 व 73 का अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है.
अनुशासनहीनता स्वीकार नहीं
पत्र में प्रधान सचिव ने कहा है कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद में आहूत बैठकों में संबंधित अधिकारी निश्चित रुप से भाग लेंगे. सक्षम प्राधिकार से अनुमति प्राप्त कर ही मुख्यालय छोड़ेंगे. यह निर्देश पूर्व में भी जारी किया गया था. सरकार को ऐसी शिकायतें मिल रही है कि बगैर किसी ठोस कारण के अधिकारी व कर्मी इन बैठकों में भाग नहीं लेते है. साथ हीं मुख्यालय छोड़ने के पहले सूचना भी नहीं देते हैं. इतने सशक्त प्रावधानों व सरकार के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पदाधिकारियों व कर्मियों द्वारा उक्त तीनों संस्थाओं को कार्यो के संपादन में सहयोग नहीं करना व बैठकों में भाग नहीं लेने अत्यंत खेदजनक तो है ही, यह अनुशासनहीनता व निर्देशों की अवहेलना है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए. प्रधान सचिव श्री वर्मा ने डीएम व डीडीसी का अधिनियम 2006 की धारा 46(14) व 72(11) की ओर ध्यान आकृष्ट कराया है.
कहा है कि उक्त धारा में पंचायत समिति और जिला परिषद को यह शक्तियां प्रदत्त की गयी है कि वे अपनी बैठकों में सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेंगे. अगर कोई अधिकारी स्वयं उपस्थित होने की स्थिति में न हो तो अपने उप–पदीय पदाधिकारी या अन्य सक्षम अधीनस्थ पदाधिकारी को उक्त बैठक में शामिल होने को कहेंगे. डीएम व डीडीसी से कहा गया है कि पदाधिकारियों व कर्मियों को सख्त निर्देश दें कि वे जिला परिषद, पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के कार्यो में पूर्ण सहयोग करें, इनके द्वारा आयोजित बैठकों मे निश्चित रुप से स्वयं भाग ले, किसी अपरिहार्य स्थिति में ही अपने अधीनस्थ पदाधिकारी को बैठक में भाग लेने के लिए भेजे व सक्षम प्राधिकार से अनुमति लेकर ही मुख्यालय छोड़े.
उपस्थिति पंजी चेक करें
प्रधान सचिव ने कहा है कि जिला परिषद व पंचायत समिति की गत एक वर्ष की बैठकों की उपस्थिति पंजी मंगा कर देखे कि इन बैठकों में किन पदाधिकारियों व कर्मियों की उपस्थिति कम हैं. उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यकतानुसार चेतावनी देते उन्हें आगामी बैठकों में भाग लेने के लिए निर्देश दें.
बैठक में नहीं जाने पर होगी कार्रवाई
पत्र में प्रधान सचिव ने स्पष्ट किया है वैसे अनुशासनहीन पदाधिकारी व कर्मी जो बगैर पर्याप्त कारण के बैठक में भाग नहीं लेते है या बगैर सक्षम प्राधिकार के अनुमति से मुख्यालय से अनुपस्थित रहते है, के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करें.