डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ सिंह ने जानलेवा हमले की कोशिश के आरोप में नगर थाना क्षेत्र के गौशाला निवासी राजन राम को 14 वर्षों की सश्रम की सजा सुनाई है. बता दें कि वर्ष 2012 में गौशाला निवासी पानो देवी ने एक मुकदमा की थी, जिसमें कहा गया था कि उसके पांच वर्षीय पोता दर्शन कुमार को राजन ने बहला-फुसला कर रात में ले गया.
दर्शन लौट कर घर नहीं आने पर खोजबीन की गयी तो वह बगल के एक तलाब में पड़ा हुआ था. उसे बाहर निकाला गया तो उसने साड़ी घटना की जानकारी दी.