17.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

बलात्कार का आरोपित दोषी करार

डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ प्रसाद ने बलात्कार के एक मामले में आरोपित बेला थाना क्षेत्र के लहुरिया गांव के मो परवेज को मंगलवार को दोषी करार दिया. तीन दिसंबर को फैसले के बिंदु पर सुनवाई होगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक गिरीजा वर्मा ने तो दूसरे पक्ष […]

डुमरा कोर्ट : प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभुनाथ प्रसाद ने बलात्कार के एक मामले में आरोपित बेला थाना क्षेत्र के लहुरिया गांव के मो परवेज को मंगलवार को दोषी करार दिया. तीन दिसंबर को फैसले के बिंदु पर सुनवाई होगी. सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक गिरीजा वर्मा ने तो दूसरे पक्ष से अधिवक्ता शिवजी प्रसाद साह ने पक्ष रखा. मालूम हो कि वर्ष 2007 में बेला थाना क्षेत्र के लहुरिया गांव की एक युवती ने कोर्ट में मुकदमा की थी. यह बताया था कि वह मो परवेज के यहां नौकरी करती थी. शुरू से ही परवेज की उस पर बूरी निगाह थी. इस बात की शिकायत वह उसकी दादी से की थी. दादी समीरा ने कहा था कि यही काम करो दोनों की शादी करा दी जायेगी. इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती गयी और शारीरिक संबंध भी बनने लगे. वह गर्भवती हो गयी. पांच मई 2007 को उसका गर्भपात कराने की कोशिश की गयी, जिसका विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गयी.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें