अब 10 लाख से अधिक की संपत्ति रजिस्ट्री में पैन अनिवार्य

SASARAM NEWS.जिले में जमीन और मकान की रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की किसी भी संपत्ति के पंजीकरण के लिए जमीन क्रेता को पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा. इसकी जानकारी जिला अवर निबंधन पदाधिकारी ऋषिकेश शाहपुरी ने दी.

30 लाख की सीमा घटाकर 10 लाख की गयी सासाराम निबंधन कार्यालय में आदेश लागू फोटो -1- सासाराम निबंधन कार्यालय प्रतिनिधि, सासाराम ग्रामीण जिले में जमीन और मकान की रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है. अब 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य की किसी भी संपत्ति के पंजीकरण के लिए जमीन क्रेता को पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा. इसकी जानकारी जिला अवर निबंधन पदाधिकारी ऋषिकेश शाहपुरी ने दी. उन्होंने बताया कि मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने पत्र जारी कर इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है. इसका उद्देश्य बड़े लेन-देन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और कर चोरी पर अंकुश लगाना है. पहले यह नियम 30 लाख रुपये से अधिक के सौदों पर लागू था, लेकिन अब सीमा घटाकर 10 लाख रुपये कर दी गयी है. जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें आयकर फॉर्म 60 या 61 भरना होगा. ऋषिकेश शाहपुरी ने बताया कि सासाराम निबंधन कार्यालय में यह नियम लागू कर दिया गया है और सूचना पट्ट पर आदेश चस्पा कर दिया गया है. यह नियम शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में समान रूप से लागू होगा. उन्होंने कहा कि आयकर विभाग के पत्र के आलोक में यह कदम उठाया गया है, क्योंकि पहले 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों के निबंधन दस्तावेज में पैन कार्ड संलग्न नहीं होने से आय की ट्रेसिंग में कठिनाई होती थी. उन्होंने बताया कि 50 लाख रुपये से अधिक के सौदों में खरीदार को एक फीसदी टीडीएस काटना अनिवार्य है, अन्यथा 20 फीसदी तक जुर्माना लगाया जा सकता है. नये नियम से फर्जी रजिस्ट्री और विवाद में कमी आयेगी, आम खरीदारों को लाभ मिलेगा और सरकार के राजस्व में इजाफा होगा. वहीं, जमीन कारोबार से जुड़े लोगों की परेशानी बढ़ने की संभावना जतायी जा रही है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Author: ANURAG SHARAN

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >