छपरा(कोर्ट) : सोहैल हिंगोरा के अपहरण के उपरांत फिरौती की रकम लेकर रिहा किये जाने के मामले में कांड के प्रथम अनुसंधानकर्ता का परीक्षण पूर्ण हो गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता के न्यायालय में चल रहे उपरोक्त अपहरण कांड के सत्रवाद 283/14 में सरकार के अधिवक्ता रामनारायण प्रसाद ने साक्ष्य के रूप में पुलिस अधिकारी मोहन कुमार सिंह जो अपहरण मामले में नयागांव थाना में दर्ज कांड संख्या 111/13 के प्रथम आइओ है
तथा फिलवक्त मढ़ौरा थाना में पदस्थापित हैं का परीक्षण समाप्त किया. ज्ञात हो कि मोहन कुमार उस वक्त नयागांव थाना में कार्यरत थे जिन्हें आइओ बनाया गया था. परीक्षण के उपरांत बचाव पक्ष के अधिवक्ता भुनेश्वर शर्मा और बीरेश कुमार चौबे ने उनका प्रतिपरीक्षण शुरू किया लेकिन समयाभाव के कारण पूर्ण नहीं हो सका.
