दहेज हत्या मामले में पति को 10 वर्षों की सजा

छपरा (कोर्ट ) : दहेज में नगदी व आभूषण की मांग पूरी नहीं करने के कारण ससुराल वालों द्वारा एक विवाहिता की जला कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपित पति को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं एक अन्य अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का […]

By Prabhat Khabar Print Desk | May 26, 2017 4:16 AM

छपरा (कोर्ट ) : दहेज में नगदी व आभूषण की मांग पूरी नहीं करने के कारण ससुराल वालों द्वारा एक विवाहिता की जला कर हत्या कर दिये जाने के मामले में न्यायालय ने आरोपित पति को सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. वहीं एक अन्य अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है.

गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने दहेज हत्या मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विष्णुपुरा निवासी रवींद्र कुमार सिंह को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है, वहीं इसी मामले में बनाये गये आरोपित भैसुर नागेंद्र सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी किये जाने का आदेश दिया है. ज्ञात हो कि गड़खा थाना क्षेत्र के हेमंतपुर निवासी व मृतका ज्योति देवी की मां मंजू देवी ने मुफस्सिल थाने में एक अप्रैल, 2014 को अपनी पुत्री ज्योति की जला कर हत्या करने का आरोप उसके पति रवींद्र सिंह और भैसुर नागेंद्र सिंह समेत उसके अन्य परिजनों पर लगाया था.

उसने आरोप में कहा था कि उसकी पुत्री को पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज में 50 हजार रुपये और सोने की चेन व अंगूठी को लेकर प्रताड़ित किया जाता था. इसकी उसने कई बार शिकायत भी की. जिस पर इधर से समझाया भी गया. इसी बीच उसे एक पुत्र पैदा हुआ फिर भी वे लोग अपनी जिद पर अड़े रहे और ज्योति को जला कर जख्मी हालत में सदर अस्पताल में भरती करा दिये, जिसकी सूचना उसकी बहन के पुत्र सुनील कुमार ने दी, तो वे पुत्री को देखने सदर अस्पताल गयी, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गयी.

Next Article

Exit mobile version