फैसला . तीन राइफलों को भी लूटकर अपराधी हुए थे फरार
छपरा(कोर्ट) : जिला मुख्यालय से जनता बाजार शाखा के लिए जा रहे पंजाब नेशनल बैंक के सवा करोड़ रुपये को अपराधियों द्वारा लूट लिये जाने के मामले में कोर्ट ने एक आरोपित को सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है. सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने बैंक की रकम लूट मामले के सत्रवाद संख्या 211/15 में सुनवाई करते हुए मामले के आरोपित एकमा थाना क्षेत्र के रामपुर विंदालाल निवासी सुदामा कुमार राय को भादवि की धारा 412 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की राशि नही देने पर छह माह अतिरिक्त की सजा का आदेश दिया है.
ज्ञात हो कि 3 अप्रैल 2013 को अपराधियों ने पीएनबी के सवा करोड़ रुपये को हथियार के बल पर बनियापुर थाना क्षेत्र से लूट लिया था.अपराधियों ने रकम की सुरक्षा में तैनात दो गृह रक्षकों को गोली मार उन्हें जख्मी करते हुए वाहन में रखे नोटों से भरे दो अटैची और गार्डों के तीन रायफल को लूट फरार हो गये थे. हालांकि उन्होंने रायफलों को कुछ दूर ले जाकर उसे गड्ढे में फेंक दिया था. इस मामले में बैंक के अधिकारी योगेश्वर राम ने बनियापुर थाना कांड संख्या 75/13 में आठ नौ अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवायी थी.
पुलिस ने इस मामले में सुदामा को गिरफ्तार कर पूछताछ कि तो उसने लूट में शामिल होने की बात स्वीकारी और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने उसके घर से लूट की रकम से खरीदी गयी साढ़े तीन लाख के बांड और फिक्स डिपॉजिट तथा मुर्गी फार्म में जमीन में दबा कर रखे गये 4 लाख 14 हजार नकद राशि को बरामद किया था. इस मामले में सरकार की ओर से एपीपी रामनारायण प्रसाद व सहायक पिंकी कुमारी ने बहस किया तो वहीं बचाव पक्ष की ओर से हरिमोहन सिंह और ब्रजेश कुमार राय ने बहस में भाग लिया.
