हत्या के मामले में तीन को मिला आजीवन कारावास

छपरा : व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के मामले में 24 वर्षों बाद तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. एफटीसी सेकेंड के न्यायाधीश उमेशचंद्र श्रीवास्तव ने भगवान बाजार थाना के मासूमगंज मुहल्ला निवासी बालदेव बहेलिया के पुत्र छट्टीलाल बहेलिया के 14 मई 1992 में हुए हत्या के मामले में […]

छपरा : व्यवहार न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के मामले में 24 वर्षों बाद तीन आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. एफटीसी सेकेंड के न्यायाधीश उमेशचंद्र श्रीवास्तव ने भगवान बाजार थाना के मासूमगंज मुहल्ला निवासी बालदेव बहेलिया के पुत्र छट्टीलाल बहेलिया के 14 मई 1992 में हुए हत्या के मामले में उसी मुहल्ले के राजनाथ मल्लाह, परमात्मा मल्लाह एवं पवन मल्लाह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही तीनों अभियुक्तों पर 10-10 हजार रूपये का आर्थिक दंड लगाया है. आर्थिक दंड नहीं चुकाने की सूरत में एक वर्ष की सजा का प्रावधान भी किया गया है.

ज्ञात हो कि मृतक के पिता बालदेव ने इस मामले में भगवान बाजार थाने में कांड संख्या 88/92 दर्ज कराते हुए उपरोक्त तीनों आरोपितों को नामजद करते हुए बताया था कि वे और उसके परिवार के लोग रात्रि 8.30 बजे पीपल के पेड़ के पास बैठे थे और पुत्र शौच के लिए खेत में गया.

उसके बचाव-बचाव चिल्लाने पर जब वे सभी दौड़ कर गये तो अभियुक्त भाग रहे थे.
पुत्र ने बताया कि उसे उन लोगों ने चाकू से जख्मी कर दिया है. इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान छट्टीलाल की मौत हो गयी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रियरंजन सिन्हा ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >