छपरा(कोर्ट) : जिला मुख्यालय से जनता बाजार शाखा के लिए जा रहे पंजाब नेशनल बैंक के सवा करोड़ रुपये की रास्ते में ही लूट लिए जाने के मामले में कोर्ट ने पुनः आरोप गठन के आवेदन को स्वीकार कर लिया है.
मामले में सरकार का पक्ष रख रहे अपर लोक अभियोजक रामनारायण प्रसाद ने कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दिया था. जिसमें आग्रह किया था कि पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में जो लूट की रकम बरामद की थी उसको लेकर बरामदगी की धारा 412 को अन्य धाराओं के साथ शामिल किया जाय. एपीपी प्रसाद के आवेदन पर विचार करते हुए एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया है तथा अगली सुनवाई की तिथि 20 मार्च निर्धारित किया है.
