छपरा(कोर्ट) : पुरानी रंजिश में गोली मार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है. एडीजे द्वितीय विजय आंनद तिवारी ने सुनवाई करते हुए दरियापुर थाना क्षेत्र के दरवेसा सिन्द्रा निवासी अमरेंद्र कुमार को भादवी की धारा 302 के तहत तो अजय कुमार , पंकज कुमार और भृगुनाथ प्रसाद को धारा 147 तथा अरविंद कुमार को आर्म्स एक्ट में दोषी करार दिया है. ज्ञात हो कि 30अगस्त 2013 को उपरोक्त आरोपितों द्वारा इसी थाना क्षेत्र के मगरपाल नूरन निवासी शैलेंद्र कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में मृतक के पिता चंद्रिका राय ने उपरोक्त सभी के अलावे अन्य को अभियुक्त बनाते हुए एक मामला दर्ज करवाया था.
हत्या मामले में पांच दोषी करार
छपरा(कोर्ट) : पुरानी रंजिश में गोली मार कर एक व्यक्ति की हत्या कर दिये जाने के मामले में कोर्ट ने पांच आरोपितों को दोषी करार दिया है. एडीजे द्वितीय विजय आंनद तिवारी ने सुनवाई करते हुए दरियापुर थाना क्षेत्र के दरवेसा सिन्द्रा निवासी अमरेंद्र कुमार को भादवी की धारा 302 के तहत तो अजय कुमार […]
