दहेज प्रताड़ना मामले में पति को दो वर्षों की सजा

छपरा (कोर्ट) : दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर शादी के छह माह बाद ही पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल देने के एक मामले में कोर्ट ने पति को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. बुधवार को एसडीजेएम उमेश राय ने सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित रामपुर रूद्र निवासी उमेश राय […]

छपरा (कोर्ट) : दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर शादी के छह माह बाद ही पत्नी को मारपीट कर घर से निकाल देने के एक मामले में कोर्ट ने पति को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. बुधवार को एसडीजेएम उमेश राय ने सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित रामपुर रूद्र निवासी उमेश राय को 2 वर्ष की सजा और 2 हजार का अर्थदंड का आदेश दिया है

अर्थदंड नही देने पर छः माह अतिरिक्त सजा का आदेश दिया है.

ज्ञात हो कि उमेश की पत्नी रीना देवी ने दहेज प्रताड़ना को लेकर पानापुर थाना में पति के अलावे सास, ससुर और ननद को अभियुक्त बनाते हुए मामला दर्ज करवायी थी. कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में सास,ससुर और ननद को बरी करने का आदेश दिया है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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