हत्या मामले में पिता पुत्र दोषी करार

छपरा(कोर्ट) : जमीन विवाद में गवाही देने के कारण गवाह को चाकू और गुप्ती से गोद कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है. मंगलवार को एडीजे दशम बी के मिश्रा ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुये कांड के आरोपितों गरखा थाना क्षेत्र बोईगांव निवासी प्रभु राय […]

छपरा(कोर्ट) : जमीन विवाद में गवाही देने के कारण गवाह को चाकू और गुप्ती से गोद कर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने तीन आरोपितों को दोषी करार दिया है.

मंगलवार को एडीजे दशम बी के मिश्रा ने हत्या मामले की सुनवाई करते हुये कांड के आरोपितों गरखा थाना क्षेत्र बोईगांव निवासी प्रभु राय और उसके दो पुत्रों अर्जुन राय और अशोक राय को भादवि की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया है. सूचक के अधिवक्ता सदन शरण ने बताया कि 25 जुलाई 2009 की आधी रात्रि उपरोक्त तीनों ने अपने पड़ोसी संपत साह जिसने उनके विरुद्ध कोर्ट में गवाही दी थी कि घर में घुस
चाकू व गुप्ती से गोद कर हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक के भतीजा शिवनाथ साह ने गरखा थाना
काण्ड संख्या 129/09 में तीनों को अभियुक्त बनाते हुए एक
प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मामले में सरकार की ओर से एपीपी
रामनारायण प्रसाद ने बहस किया. सजा कि विंदु पर 8 मार्च को सुनवाई की जायेगी.

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