छपरा (कोर्ट). दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर पति और ससुराल वालों द्वारा एक विवाहिता की गला दबा कर हत्या कर शव को जला देने का एक मामला विवाहिता के पिता ने सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया गया है. उक्त मामला जनता बाजार थाना क्षेत्र के सिरिस्तापुर निवासी तारकेश्वर मांझी ने दर्ज कराते हुए अपनी पुत्री प्रियंका देवी की पति रसूलपुर थाना क्षेत्र के अतरसन निवासी उपेंद्र मांझी उसके पिता रघुनाथ मांझी और मां को अभियुक्त बनाया है. आरोप है कि अभियुक्तों ने शादी के बाद मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रियंका को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे. इसी क्रम में उनलोगों ने उसकी हत्या कर शव को बिना कोई सूचना दिये जला दिये. सीजेएम ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
छपरा(कोर्ट) : दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलनेपर एक विवाहिता को प्रताड़ित करने के मामले में कोर्ट ने विवाहिता के पति और भैंसुर को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनायी है. शनिवार को एडीजे दशम बी के मिश्रा ने जलालपुर थाना कांड संख्या 57/13 के सत्रवाद 867/13 में सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये
जलालपुर थाना क्षेत्र के सवरी पुरीटोला निवासी व मृतका के पति प्रमोद पूरी को भादवि की धारा 498 ए में 3 वर्ष और 5 हजार अर्थ दंड और उसके बड़े भाई प्रह्लाद पूरी को इसी धारा के तहत 2 वर्ष और 5 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अर्थदंड नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त की सजा की बात कही है. ज्ञात हो कि सोनभद्र जिला के करमा थाना क्षेत्र के बहेरा खैराही निवासी और मृतका राधिका देवी की मां कांति देवी ने 28 मई 2013 को जलालपुर थाना में मामला दर्ज कराते हुए उपरोक्त के अलावे अन्य को अभियुक्त बनायी थी.आरोप में कही थी कि राधिका के पति , भैसुर व अन्य ने दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने को ले उसे प्रताड़ित करते थे,मांग पूरी नही होने पर सबो ने उसकी हत्या कर शव को गायब कर दिया. इसी मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
छपरा (कोर्ट). दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर पति और ससुराल वालों द्वारा एक विवाहिता की गला दबा कर हत्या कर शव को जला देने का एक मामला विवाहिता के पिता ने सीजेएम कोर्ट में दर्ज कराया गया है. उक्त मामला जनता बाजार थाना क्षेत्र के सिरिस्तापुर निवासी तारकेश्वर मांझी ने दर्ज कराते हुए अपनी पुत्री प्रियंका देवी की पति रसूलपुर थाना क्षेत्र के अतरसन निवासी उपेंद्र मांझी उसके पिता रघुनाथ मांझी और मां को अभियुक्त बनाया है. आरोप है कि अभियुक्तों ने शादी के बाद मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रियंका को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे. इसी क्रम में उनलोगों ने उसकी हत्या कर शव को बिना कोई सूचना दिये जला दिये. सीजेएम ने मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
छपरा(कोर्ट). पुस्तैनी जमीन व संपती को हड़पने के उद्देश्य से अपने छोटे भाई की पत्नी की हत्या करने और बिना सूचना दिये आननफानन में शव को जला दिये जाने से संबंधित एक मामला मृतका के पति द्वारा सीजेएम कोर्ट में दाखिल कराया गया है. उक्त मामला दाउदपुर थाना क्षेत्र के शीतलपुर निवासी सुरेंद्र महतो ने दर्ज कराते हुए अपने बड़े भाई रामबालक महतो, उनकी पत्नी सुशीला देवी को अभियुक्त बनाया है.
आरोप में कहा है कि वह दूसरे राज्य में नौकरी करता है तथा उसकी पत्नी इंदु देवी छोटी पुत्री के साथ घर पर रहती थी . अभियुक्त जो उसके बड़े भाई और भौजाई है ने संपत्ति व जमीन जायदाद हड़पने के उद्देश्य से इंदु की जला कर हत्या कर दिये और दुर्घटना बताते हुए उसका पोस्टमार्टम करा आननफानन में अंत्येष्टि कर दिये. सीजेएम ने थानाध्यक्ष को मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है.
