कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए चलेगा अभियान

स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की कार्रवाई छपरा(सारण) : पीसीपीएनडीटी एक्ट के मानकों का उल्लंघन करनेवाले सारण प्रमंडल के अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. विभाग ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच का आदेश दिया है. जांच में दोषी पाया गये, तो लाइसेंस निरस्त कर दिया […]

स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की कार्रवाई

छपरा(सारण) : पीसीपीएनडीटी एक्ट के मानकों का उल्लंघन करनेवाले सारण प्रमंडल के अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. विभाग ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के अल्ट्रासाउंड सेंटरों की जांच का आदेश दिया है. जांच में दोषी पाया गये, तो लाइसेंस निरस्त कर दिया जायेगा. यह कार्रवाई कन्या भ्रूण हत्या रोकने के उद्देश्य से की गयी है. हाल के दिनों में मृत कन्या के शव तथा जीवित कन्याओं के लावारिस हालत में मिलने की घटनाओं के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है. कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने पीसीपीएनडीटी एक्ट बनाया है.
इस एक्ट के तहत लाइसेंस लेने वाले अल्ट्रासाउंड सेंटरों को हर महीने अपनी जांच रिपोर्ट सीएस कार्यालय को देनी होती है. महकमे को सूचना मिली की कई सेंटरों पर लाइसेंस लेने के बावजूद रिपोर्ट नहीं मिल रही है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गयी है. प्रमंडल में कई केंद्र ऐसे भी हैं जो कि लाइसेंस लेने के बावजूद संचालन नहीं कर रहे हैं. इनके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.
नवीनीकरण न कराने वाले सेंटरों पर भी गिरेगी गाज : इसके साथ ही प्रमंडल के कई ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटरों का नवीनीकरण भी अधर में फंसा हुआ है. मियाद पूरी होने के बावजूद केंद्र संचालक नवीनीकरण कराने नहीं आ रहे हैं. विभाग अब इन सेंटरों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. भ्रूण लिंग परीक्षण कराकर कन्या होने पर गर्भपात कराने की घटनाएं होने की सूचना है.
क्या कहते हैं अधिकारी
पीसीपीएनडीटी एक्ट के पालन में कोई लापरवाही नहीं की जायेगी. जिन सेंटरों पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, उसकी जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है. सिविल सर्जन के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है.
डॉ अरुण कुमार सिंह, क्षेत्रीय स्वास्थ्य अपर निदेशक, सारण

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