छपरा (कोर्ट) : ठेका देने का झांसा दे पटना के एक पेंटर को दिघवारा बुलाने तथा वहीं से अपहरण कर लिये जाने के मामले में कोर्ट ने 6 आरोपितों को आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है. गुरुवार को एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने सुनवायी की, जिसमें सरकार कि ओर से एपीपी नीरज कुमार श्रीवास्तव व दीपक कुमार सिन्हा ने सभी आरोपितों को कड़ी से कड़ी सजा दिये जाने की अपील की. वहीं बचाव पक्ष के द्वारा कम से कम सजा का आग्रह किया गया.
कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनने के उपरांत मामले में दोषी करार दिये गये आरोपितों को को आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थ दंड जिसे नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है. कोर्ट ने जिन आरोपितों को सजा सुनायी है. उनमें सीवान के मदारपुर निवासी मोहम्मद शहाबुद्दीन व मोहम्मद फूल शरीफ के अलावा इसी जिला के किसुनपुरा निवासी सरयू मांझी, राजेश यादव और महताब आलम के साथ ही पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के बांगड़वाल निवासी मोहम्मद रशीद शामिल है.
ज्ञात हो कि 21 अप्रैल 2015 को पटना के फुलवारी शरीफ के नौसा मोड़ निवासी पेंटर अनवर खान को ठेका देने की बात कह दिघवारा में बुला उसका अपहरण कर लिया गया था. इस मामले में अनवर की पत्नी शबनम खातून ने दिघवारा थाना में कांड संख्या 67/15 में अज्ञात के विरुद्ध एक मामला दर्ज करायी थी.
