छपरा (कोर्ट) : ठेका देने का झांसा दे अपहरण कर लिये जाने के मामले में कोर्ट ने छह आरोपितों को दोषी करार दिया है. गुरुवार को एडीजे प्रथम अशोक कुमार गुप्ता ने सत्र वाद संख्या 421/15 पर सुनवाई करते हुए मामले में आरोपित बनाये गये सीवान के मदारपुर निवासी मोहम्मद शहाबुद्दीन व मोहम्मद फूल शरीफ के अलावे इसी जिला के किसुनपुरा निवासी सरयू मांझी, राजेश यादव और महताब आलम के साथ ही पश्चिम बंगाल के हुगली जिला के बांगड़वाल निवासी मोहम्मद रशीद को भादवि की धारा 364/34, 120 के तहत दोषी करार दिया है.
ज्ञात हो कि 21 अप्रैल 2015 को पटना के फुलवारीशरीफ के नौसा मोड़ निवासी अनवर खान को ठेका देने की बात कह दिघवारा में बुला उसका अपहरण कर लिया गया था. इस मामले में अनवर की पत्नी शबनम खातून ने दिघवारा थाना में कांड संख्या 67/15 में एक मामला दर्ज करायी थी. कोर्ट में सजा कि बिंदु पर 25 जनवरी को सुनवाई होगी.
