कुव्यवस्था. नावों पर मानक के अनुरूप सुरक्षा का प्रबंध नहीं, प्रशिक्षित नाविकों का अभाव
छपरा (सारण) : नाव हादसों से सबक नहीं ले रहा है प्रशासन. मकर संक्रांति के दौरान गंगा नदी में हुई दुर्घटना के बावजूद सारण में नियमों की अनदेखी हो रही है. गंगा, गंडक तथा सरयू नदी से घिरे इस जिले में पांच हजार से अधिक माल वाहक, यात्री वाहक तथा मछली मारने वाली नावों का परिचालन वर्तमान समय में हो रहा है. लेकिन नावों का निबंधन नहीं कराया गया है. नावों पर मानक के अनुरूप सुरक्षा का प्रबंध नहीं है. नाव संचालन के लिए प्रशिक्षित पायलट नहीं है.
अकुशल तथा अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा नाव का परिचालन किया जा रहा है. नावों पर क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाकर ढुलायी की जा रही है. माल वाहक नावों पर भी क्षमता से अधिक लदान किया जा रहा है. सरकारी आदेश के बावजूद नदी में रात के अंधेरे में मछली मारने वाली नावों का परिचालन मछुआरों द्वारा की जा रही है. इसके प्रति प्रशासन उदासीन है. नियमों की अनदेखी करने वाले नाव परिचालकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है.
नियमों की हो रही है अनदेखी : डोरीगंज और आस-पास के गंगा नदी के घाटों पर सोन से बालू लेकर आने वाली नावों पर क्षमता से अधिक लदान हो रहा है. तिवारी घाट से कुतुबपुर, बलवन टोला, बबुरा जाने वाली नावों पर यात्रियों को भी क्षमता से अधिक लोडिंग किया जा रहा है. इन नावों पर मानक के अनुरूप सुरक्षा का प्रबंध नहीं है तथा नावों का निबंधन भी नहीं कराया गया है.
निबंधन के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच अंचल पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को करना है
इन स्थानों पर होता है नावों का परिचालन
सरयू नदी में ताजपुर से लेकर छपरा तक
गंगा नदी में सिताब-दियारा से लेकर छपरा होते हुए सोनपुर तक
गंडक नदी में पानापुर से लेकर सोनपुर तक
जिले में एक भी नाव निबंधित नहीं है. बिना निबंधन के नाव परिचालन करने वालों की जांच करने का निर्देश अंचल पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक को दिया गया है.
अंजय कुमार राय, जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण
क्या है नियम
नदी में नावों का परिचालन करने के लिए बंगाल फेरी घाट की तर्ज पर बनाये गये नाव निबंधन अधिनियम के तहत नावों के निबंधित कराना
नावों का निबंधन करने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी सक्षम प्राधिकार है.
अंचल पदाधिकारी, मोटर यान निरीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव नावों के परिचालन की जांच करने तथा नियम का उलंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माना करने के लिए अधिकृत है.
निबंधन के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच अंचल पदाधिकारी और मोटरयान निरीक्षक करेंगे
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