बम विस्फोट मामले की याचिका स्थानांतरित

छपरा (कोर्ट) : दो वर्ष पूर्व व्यवहार न्यायालय में गवाही हेतु प्रस्तुत हुए हत्या मामले के एक गवाह एवं सूचक पर बम से प्रहार करने के मामले में बनाये गये अभियुक्त की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज ने सुनवाई की. गुरुवार को जिला जज रमेश तिवारी ने विस्फोट मामले के कांड संख्या 277‍/14 के […]

छपरा (कोर्ट) : दो वर्ष पूर्व व्यवहार न्यायालय में गवाही हेतु प्रस्तुत हुए हत्या मामले के एक गवाह एवं सूचक पर बम से प्रहार करने के मामले में बनाये गये अभियुक्त की नियमित जमानत याचिका पर जिला जज ने सुनवाई की. गुरुवार को जिला जज रमेश तिवारी ने विस्फोट मामले के कांड संख्या 277‍/14 के अभियुक्त लक्ष्मण राय की याचिका संख्या 2192/16 पर सुनवाई करते हुए याचिका को एडीजे अष्टम के कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है.

19 सितंबर, 2014 को तिहरे हत्या कांड में गवाही देने के लिए प्रत्यक्षदर्शी गवाह मंजीत सिंह और सूचक शशि भूषण सिंह पर बम से प्रहार किया गया था, जिसमें शशिभूषण एवं सरकारी अंगरक्षक युगेश्वर पासवान जख्मी हो गये थे. इस मामले में लक्ष्मण राय ने 30 मई , 2016 को निचली अदालत में आत्मसमर्पण किया तथा अपना जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था.

जिसे कोर्ट ने अस्वीकार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था.

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