छपरा : केंद्र सरकार के द्वारा जारी निर्देशों के बाद भी 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं लेने वाले दवा दुकानदारों पर कार्रवाई की जायेगी. स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव शेखर चंद्र वर्मा ने इस संदर्भ में सभी जिला पदाधिकारियों को लिखित पत्र जारी कर दिया है. स्वास्थ्य विभाग को नोटबंदी के बाद ऐसे कई जगहों से शिकायत मिली है कि कुछ दवा दुकानदार 500 और 1000 का नोट लेने में आनाकानी कर रहे हैं,
जबकि केंद्र सरकार ने 24 नवंबर तक सभी दवा दुकानदारों को पुराने नोट स्वीकार करने के निर्देश दिये हैं. इसके लिए मरीज या उनके परिजन को डॉक्टर के द्वारा जारी प्रेस्किप्शन तथा पहचान पत्र दुकानदार को दिखाना होगा. विदित हो कि केंद्र सरकार ने नोटबंदी की घोषणा करने के बाद दवा दुकानों में 14 नवंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोट मान्य करने का निर्देश दिया था जिसे वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या 3448(अ) के तहत 24 नवंबर तक विस्तारित कर दिया गया है. ऐसे में जो दुकानदार नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जायेगी.
