छपरा (कोर्ट) : वर्ष 2002 में मंडल कारा में कैदी और पुलिस के बीच हुए मुठभेड़ मामले में अभियोजन द्वारा किसी भी गवाह को प्रस्तुत नहीं किया जा सका. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय विजय आनंद तिवारी के कोर्ट में चल रहे जेल कांड में मंगलवार को साक्ष्य के लिए तिथि निर्धारित की गयी थी, जो गवाह के अभाव में नहीं हो सका. न्यायाधीश ने अभियोजन को निर्देश दिया है कि साक्ष्य हेतु निर्धारित तिथि पर साक्षियों को प्रस्तुत करावे तथा साक्ष्य में आरोपित ऋषिमुनि सिंह तथा राजेश तुरहा को मंडल कारा से पेशी के लिए कोर्ट लाया गया.
वहीं एक आरोपित जटाशंकर सिंह ने कोर्ट में उपस्थित हो अपनी हाजिरी दी. ज्ञात हो कि 14 वर्ष पूर्व मंडल कारा में हुए मुठभेड़ मामले में तत्कालीन पुलिस अधीक्षक कुंदन कृष्णन की गवाही के साथ ही लगभग दो दर्जन से अधिक गवाहों की गवाही हो चुकी है. दर्जनों गवाहों की गवाही होनी अभी भी बाकी है.
