पांच अलग-अलग टीमें सभी पंचायतों में करेंगी नुक्कड़ नाटक
छपरा (सदर) : गत पांच जून से प्रभावी बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी शिकायत की सुनवाई 60 दिनों के अंदर करनी है.
इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही किसी योजना, कार्यक्रम या सेवा के संबंध में लाभ या समाधान के लिए पीड़ित व्यक्ति शिकायत कर सकता है. इसके लिए कोई भी इच्छुक प्रपत्र ए तथा सादे कागज पर अपना नाम, पता तथा मोबाइल नंबर-फोन नंबर, इ मेल, आधार कार्ड संख्या और शिकायत की विवरणी का उल्लेख करते हुए शिकायत कर सकता है. इस दिशा में संबंधित पदाधिकारियों को निर्धारित अवधि में शिकायत का निबटारा करना होगा.
ये बातें अपर समाहर्ता सुनील कुमार ने छपरा नगर पर्षद सभागार में जनसंपर्क विभाग द्वारा आयोजित बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम के लिए दो दिवसीय नुक्कड़ नाटक प्रशिक्षण का उद्घाटन करते हुए कहीं. उन्होंने कहा कि परिवाद डाक, इ मेल एवं ऑन लाइन भी दायर किया जा सकता है.
इस अवसर पर श्याम किशोर ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इस अधिनियम का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की जरूरत जतायी. समारोह की अध्यक्षता करते हुए डीपीआरओ अनिल कुमार चौधरी ने बताया कि जिले 20 प्रखंडों की 323 पंचायतों में पांच कला जत्थाें के माध्यम से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जायेगा.
प्रत्येक कला जत्था की टीम को पंचायत वार रूट चार्ट दिया जायेगा, जिससे इस अधिनियम का प्रचार-प्रसार हो सके. इस अवसर पर वरिष्ठ कलाकार उदय नारायण सिंह ने भी अधिनियम की जानकारी दी तथा लोगों से लाभ उठाने का आग्रह किया.
