छपरा (कोर्ट) : बच्चों के बीच हुए विवाद को लेकर अपने भतीजे की गोली मार कर हत्या कर देने के मामले में बनाये गये आरोपित को कोर्ट ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है.
गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने सोनपुर थाना कांड संख्या 50/11 के आरोपित छितरचक निवासी राम निगाह राय को भादवि की धारा 302 में आजीवन कारावास व 10 हजार अर्थदंड, जिसे नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत तीन वर्ष व पांच हजार अर्थदंड, जिसे नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त की सजा सुनायी है. हालांकि दोनों सजाएं साथ-साथ चलने का निर्णय सुनाया है.
बताते चलें कि 11 फरवरी, 2011 की सुबह सात बजे छितरचक निवासी मैनेजर राय अपने दरवाजे पर बैठे थे कि उसी वक्त उनके चाचा राम निगाह राय ने कट्टे से उन पर फायर कर दिया. जख्मी हालत में उन्हें उपचार के लिए पीएमसीएच में भरती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गयी थी. इस मामले में मृतक के पुत्र संजय कुमार ने एकमात्र राम निगाह राय को अभियुक्त बनाते हुए सोनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.