तीन उम्मीदवारों पर प्राथमिकी का आदेश छपरा विस क्षेत्र. निर्वाचन व्यय पंजी का जांच नहीं कराये जाने का मामला व्यय प्रेक्षक की अनुशंसा पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया निर्देश संवाददाता, छपरा (सदर)118 छपरा विधानसभा क्षेत्र के तीन उम्मीदवारों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 171(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम दीपक आनंद ने दिया है. जिन तीन प्रत्याशियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है, उनमें प्रत्याशी इसुआपुर थाने के महुली निवासी विनोद कुमार तिवारी, भगवान बाजार थाना क्षेत्र के कटरा बरादरी निवासी व प्रत्याशी संतोष कुमार मिश्रा तथा छपरा मुफस्सिल थाने के करिंगा मुसहेरी निवासी व प्रत्याशी रामनाथ राय शामिल हैं. इन तीनों उम्मीदवारों के द्वारा आयोग के निर्देश पर निर्वाचन एवं व्यय कोषांग के द्वारा निर्धारित तिथि पर अपने निर्वाचन खर्च संबंधी व्यय की जांच नहीं कराया गया है. इस संबंध में छपरा विधानसभा क्षेत्र के व्यय प्रेक्षक श्याम कुमार की अनुशंसा पर डीएम ने छपरा सदर के बीडीओ को नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने का आदेश दिया है. डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने यह भी कहा कि आगामी 26 अक्तूबर को पुन: व्यय की जांच कराने की तिथि निर्धारित की गयी है, ऐसी स्थिति में जिन उम्मीदवारों के द्वारा अपने चुनाव खर्च संबंधी व्यय की जांच नहीं करायी जायेगी, उनके विरुद्ध भी प्राथमिकी दर्ज की जायेगी.
तीन उम्मीदवारों पर प्राथमिकी का आदेश
तीन उम्मीदवारों पर प्राथमिकी का आदेश छपरा विस क्षेत्र. निर्वाचन व्यय पंजी का जांच नहीं कराये जाने का मामला व्यय प्रेक्षक की अनुशंसा पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिया निर्देश संवाददाता, छपरा (सदर)118 छपरा विधानसभा क्षेत्र के तीन उम्मीदवारों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 171(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश जिला […]
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