बीफ मामले में लालू प्रसाद पर दर्ज हुआ मामला

छपरा (कोर्ट) : राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा पांच दिन पूर्व गो मांस पर दिये गये विवादास्पद बयान को लेकर सारण के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक मामला दर्ज कराया गया है. गुरुवार को दिघवारा थाना क्षेत्र के चकनूर निवासी प्रद्योत मिश्रा ने अपने अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह के माध्यम से […]

छपरा (कोर्ट) : राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा पांच दिन पूर्व गो मांस पर दिये गये विवादास्पद बयान को लेकर सारण के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में एक मामला दर्ज कराया गया है.

गुरुवार को दिघवारा थाना क्षेत्र के चकनूर निवासी प्रद्योत मिश्रा ने अपने अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह के माध्यम से सीजेएम को एक परिवाद पत्र समर्पित किया,

जिसमें श्री प्रसाद पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है. अपने परिवाद संख्या 3128/15 में श्री मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा है कि श्री प्रसाद ने तीन अक्तूबर को अपने पटना स्थित सेकुलर रोड आवास पर एक पत्रकार से कहा था कि हिंदू भी बीफ (गाय का मांस) खाते हैं.

उन्होंने आगे कहा था कि मांस खानेवाला बकरी,मुरगा और बीफ नहीं देखता है. उनके इस वक्तव्य से हिंदुओं की संस्कृति, धर्म और आस्था पर गहरा आघात पहुंचा है.

हिंदू गाय को रुद्रों की माता, वसुओं की पुत्री तथा अदिति पुत्रों की बहन के साथ ही घी के रूप में अमृत देने का खजाना मानते हैं. इसके संबंध में श्री प्रसाद ने इस प्रकार का बयान देकर सभी हिंदुओं खास कर गोपालकों की आस्था एवं निष्ठा पर कड़ा प्रहार किया है. श्री प्रसाद को भादवि की धारा 298,295 ए, 171जी, 153 और 504 के तहत अभियुक्त बनाया गया है. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राधेश्याम शुक्ला ने इस मामले को स्वयं के पास रख लिया है.

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