छपरा (कोर्ट) : पुत्री की हत्या मामले में आरोपित बनाये गये जहानाबाद के जिला शिक्षा पदाधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई.
गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्यारह दुर्गेश मणि त्रिपाठी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले से संबंधित कांड दैनिकी को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिया.
न्यायाधीश ने इस याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि सात अक्तूबर निर्धारित की है. ज्ञात हो कि मुफस्सिल थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने जिला शिक्षा अधीक्षक बिजुली राम को नामजद अभियुक्त बनाते हुए मामला दर्ज कराया है. डीइओ पर अपनी पुत्री की हत्या कर शव गायब करने का आरोप लगाया गया है.
