हिंगोरा अपहरण मामले में नहीं हुई गवाही

संवाददाता : छपरा (कोर्ट) गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किये गये अपरोपितों की न्यायालय में पेशी हुई. बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला के न्यायालय में चल रहे हिंगोरा अपहरण मामले के सत्र वाद संख्या 283/14 और 220/15 में अभियोजन द्वारा साक्ष्य […]

संवाददाता : छपरा (कोर्ट) गुजरात के उद्योगपति पुत्र सोहैल हिंगोरा के अपहरण मामले में अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार किये गये अपरोपितों की न्यायालय में पेशी हुई.

बुधवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम मो. नइमुल्ला के न्यायालय में चल रहे

हिंगोरा अपहरण मामले के सत्र वाद संख्या 283/14 और 220/15 में अभियोजन द्वारा साक्ष्य हेतु गवाह को प्रस्तुत किया जाना था

परंतु किसी गवाह के उपस्थित नहीं होने के कारण गवाही की प्रक्रिया नहीं हो सकी. हालांकि कोर्ट द्वारा सभी साक्षियों पर गैर जमानतीय वारंट निर्गत करने का आदेश दिया जा चुका है.

कोर्ट में साक्ष्य होनी थी इसको लेकर कारा में बंद आरोपितों में हाजीपुर के मीठा कुंआ निवासी राम प्रकाश विदुपुर के चेचर निवासी सबल किशोर, नयागांव के चतुरपुर निवासी नागमणी सिंह, रांची के अपर चुटिया निवासी गणेश मुंडा, संदीप कुमार महतो, लखी सराय मेदनी चौकरी के गौतम कुमार कक्कु और पंकज कुमार मोती को मंडल कारा से कोट में प्रस्तुत किया गया,
वहीं इस मामले के एक अन्य अभियुक्त रविश कुमार के वेंडर केंद्रिय कारा में होने के कारण प्रस्तुत नहीं किया जा सका. न्यायाधीश ने सभी आरोपितों को पेशी के उपरांत न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाते हुए 9 अक्तूबर तक मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया है.

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >