तत्कालीन जदयू नेता के निजी अंगरक्षक की हत्या का मामला

छपरा : तत्कालीन जदयू नेता उपेंद्र सिंह के निजी अंगरक्षक की हत्या के मामले में आरोपित बनियापुर के राजद विधायक केदार सिंह तथा उनके भतीजे सुधीर कुमार सिंह ने व्यवहार न्यायालय में बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया. विधायक श्री सिंह राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं तथा सुधीर कुमार सिंह उनके भतीजा […]

छपरा : तत्कालीन जदयू नेता उपेंद्र सिंह के निजी अंगरक्षक की हत्या के मामले में आरोपित बनियापुर के राजद विधायक केदार सिंह तथा उनके भतीजे सुधीर कुमार सिंह ने व्यवहार न्यायालय में बुधवार को आत्मसमर्पण कर दिया. विधायक श्री सिंह राजद के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं तथा सुधीर कुमार सिंह उनके भतीजा हैं. विधायक श्री सिंह तथा उनके भतीजे ने नियमित जमानत की याचिका दाखिल की और एडीजे चार सतीश चंद्र राय के न्यायालय में आत्मसमर्पण किया.
न्यायालय ने दोनों व्यक्तियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता पुंडरिक बिहारी सहाय ने पक्ष रखा. इस मामले में सरकार की ओर से प्रभारी पीपी ने बहस की.
इस मामले में न्यायालय ने छह अगस्त, 2015 को कुर्की जब्ती का आदेश दिया था. विधायक श्री सिंह तथा उनके भतीजे की अग्रिम जमानत याचिका निचली अदालत ने खारिज कर दी थी, जिसके बाद विधायक श्री सिंह ने पटना हाइकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की. बाद में विधायक ने अग्रिम जमानत याचिका हाइकोर्ट से वापस ले ली.
क्या है मामला
17 दिसंबर, 2011 को मशरक प्रखंड परिसर में पंचायत समिति सदस्यों की बैठक के दौरान विवाद उत्पन्न होने के पश्चात जदयू नेता उपेंद्र सिंह के निजी अंगरक्षक मुन्ना सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी. बैठक के दौरान हॉल से बाहर श्री सिंह अपने निजी अंगरक्षक के साथ मौजूद थे, तभी यह घटना हुई.
मारा गया निजी अंगरक्षक बलिया जिले के गोहिया छपरा का निवासी था. हत्या के इस मामले में उपेंद्र सिंह ने विधायक केदार सिंह, भाई दीनानाथ सिंह तथा भतीजा सुधीर कुमार सिंह समेत अन्य के खिलाफ कांड संख्या 224/11 दर्ज करायी थी.

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