छपरा : व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम अशोक कुमार गुप्ता ने फरसा और रॉड से मार कर जख्मी करने के मामले में धारा 307 में दोषी पाते हुए रिविलगंज थाना क्षेत्र के कचनार निवासी सुधीर सिंह को सात साल की सजा सुनायी. बताते चलें कि उसी गांव के रामनारायण सिंह को फरसा से मार कर उस समय जख्मी कर दिया गया था, जब वे नींव खोदने से मना कर रहे थे.
स्मरण हो कि इसी मामले में न्यायाधीश ने सुमन सिंह को भी पहले सात साल की सजा सुनायी थी. जजमेंट के दिन सुधीर सिंह ने एक आवेदन दिया था कि उसके मामले को किशोर न्याय बोर्ड में भेज दिया जाये, वहां भी जेजेवाइ के दंडाधिकारी विवेक कुमार राय ने उसे तीन साल की सजा सुनायी, जिसके खिलाफ वह अपील में गया. वहां न्यायाधीश ने उसकी सजा को तीन साल के बदले सात साल सुनाया.
