छपरा (सदर) : सारण स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से विधान परिषद के लिए मंगलवार सात जुलाई को 21 बूथों पर 5548 मतदाता अपने मतों का उपयोग करेंगे. इसमें तीन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा. उधर, शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दीपक आनंद तथा पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह के द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये हैं. मतदान प्रात: आठ बजे से संध्या चार बजे तक संपन्न होगा.
पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता करेंगी मतदान :विधान परिषद के इस चुनाव में सारण जिले में पुरुष मतदाताओं से 108 महिला मतदाता ज्यादा हैं. पुरुष मतदाताओं की संख्या 2720 है, तो महिला मतदाताओं की संख्या 2828 है. इनमें प्रशासन द्वारा 284 निरक्षर मतदाताओं को चिह्न्ति किया गया है. ऐसे मतदाताओं को आयोग के निर्देशानुसार एक वयस्क सहयोगी को मतदान के दौरान बूथ के अंदर ले जाने की अनुमति दी गयी है. मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र के माध्यम से ही मतदान की अनुमति दी गयी है.
प्रत्येक बूथ पर स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति :शांतिपूर्ण व निष्पक्ष निर्वाचन के लिए प्रत्येक केंद्र पर बीडीओ को पीठासीन पदाधिकारी के अलावा मतदान पदाधिकारी एक, दो एवं तीन माइक्रो ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गयी है. वहीं, डीएम तथा पुलिस अधीक्षक द्वारा छह जुलाई को संयुक्त रूप से बैठक कर सभी मतदान केंद्रों पर तैनात पदाधिकारियों के निर्वाचन से संबंधित दायित्वों से भलीभांति अवगत कराया गया.
सभी संबंधित पदाधिकारियों को अपने संबद्ध मतदान केंद्रों पर मतदान अवधि में विधि व्यवस्था का संधारण सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की स्थिति में दंड प्रक्रिया संघिता के तहत निरोधात्मक कार्रवाई का निर्देश दिया गया. सभी 21 बूथों पर लाइव वेबकास्टिंग के अलावा वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गयी है. इसके अलावा सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को प्रखंड कार्यालय में बनाये गये बूथ पर स्थायी मजिस्ट्रेट तथा वहां के थानाध्यक्ष को पुलिस पदाधिकारी के रूप में तैनात करने के अलावा पुलिस बल की भी तैनाती की गयी है. वहीं, मतदान अवधि में या उसके पूर्व सभी एसडीओ व एसडीपीओ को अपने-अपने क्षेत्र में गश्ती कर किसी भी प्रकार की गैर कानूनी गतिविधियां करनेवालों पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है.
प्रात: छह बजे से ही कार्यरत रहेगा जिला नियंत्रण कक्ष : विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर डीएम दीपक आनंद ने प्रात: छह बजे से ही मतदान समाप्त होने के बाद तथा वज्रगृह में मत पेटिकाएं जमा होने तक जिला नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहने की व्यवस्था की है. जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर 06152-242444 है. वहीं जिला नियंत्रण कक्ष के संपूर्ण प्रभार में एडीएम प्रवीण कुमार तथा मुख्यालय डीएसपी ब्रजनाथ दास तैनात रहेंगे. इस दूरभाष पर मतदान से संबंधित किसी भी प्रकार की गड़बड़ी व अन्य जानकारियां देने का आग्रह डीएम दीपक आनंद ने किया है. वहीं, उन्होंने आम जनों से किसी भी अफवाह से बचने की अपील की है.
21 स्थानों पर सील हुईं सीमाएं :चुनाव के दौरान बाहरी असामाजिक तत्वों के जिले में प्रवेश को हर हाल में वजिर्त करने के उद्देश्य से 21 स्थानों पर बॉर्डर को सील किया गया है.
इनमें उत्तरप्रदेश के बलिया, देवरिया तथा बिहार के सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली तथा भोजपुर से जुड़ी सीमाएं शामिल हैं. इसके अलावा नदी में भी नाव एवं मोटरबोट से गश्ती की व्यवस्था करते हुए असामाजिक तत्वों व अपराधियों की अवैध गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न सील किये गये स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त किये गये हैं.
शराब की खरीद-बिक्री के उपयोग पर लगी है रोक :जिला प्रशासन ने शराब की सभी दुकानें पांच जुलाई की संध्या चार बजे से सात जुलाई की संध्या चार बजे तक बंद रखने तथा उक्त अवधि में किसी भी पथिकशाला, अतिथि गृह, होटल, मोटल तथा किसी भी लोक या निजी स्थान में शराब या अन्य मादक पदार्थ की बिक्री व सेवन पर रोक है.
बड़वा अड्डा थाने में भी है आरोपितारण जिले को 48 घंटे के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है.
आज तीनों उम्मीदवारों के भाग्य मतपेटियों में हो जायेंगे बंद
छपरा (सदर) : सारण स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र से एमएलसी चुनाव में अपना भाग्य आजमा रहे तीनों प्रत्याशी अंतिम क्षण तक मतदाताओं को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए चुनाव के अत्याधुनिक तरीकों का उपयोग करते देखे गये.
भाजपा के सच्चिदानंद राय, जदयू के सलीम परवेज तथा निर्दलीय संजय कुमार सभी ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बनाये गये 21 बूथों पर मतदाताओं को अपने-अपने पक्ष में मतदान करने, पोलिंग एजेंट बहाल करने व अन्य कागजात अपने सहयोगियों के माध्यम से पहुंचाने में जहां व्यस्त रहे. वहीं, हर प्रखंड में अपने-अपने समर्थकों के माध्यम से किसी भी प्रकार के नियम विरुद्ध कार्य विरोधियों द्वारा किये जाने पर उसका पुरजोर विरोध करने की रणनीति बनाते देखे गये. वहीं, स्थानीय समर्थकों द्वारा भी मोबाइल या अन्य माध्यम से मतदाताओं से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की.
मतदान सामग्री लेकर चले मतदानकर्मी : विधान परिषद चुनाव के लिए बनाये गये 21 बूथों पर मतदान सामग्री का वितरण दोपहर बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी के निर्देश पर समाहरणालय परिसर स्थित सामग्री कोषांग से मतदान कर्मियों को किया गया. मतदान सामग्री वितरण की जिम्मेवारी एडीएम प्रवीण कुमार की देख-रेख में की गयी थी. इस दौरान सभी पीठासीन पदाधिकारी, मतदान दल के सभी सदस्य, संबंधित थानाध्यक्ष एवं स्टैटिक पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे.
छपरा (सदर). सात जुलाई को होनेवाले एमएलसी चुनाव के दौरान मतदान अवधि में सभी मतदान केंद्रों के दो सौ मीटर की परिधि में कोई भी एजेंट या राजनीतिक दल मतदाता परची आदि का वितरण नहीं करेगा. साथ ही वाहनों से मतदाताओं को ढोने का कार्य करने पर पूरी रोक रहेगी. वहीं, सभी फ्लाइंग स्क्वायड को रात्रि में सतर्क एवं सजग रह कर एवं सूचना संग्रह कर वाहनों की चेकिंग करने का निर्देश डीएम तथा एसपी ने संयुक्त रूप से दिया. वहीं, मतदान के बाद सभी मतपेटियों को प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के प्रथम मंजिल के पूर्वी ओर बनाये गये वज्रगृह में रखा जायेगा. मतपेटी की सुरक्षा के लिए वज्रगृह में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गयी है.
महज 15 निरक्षर मतदाताओं को ही साथी के साथ मतदान की मिली अनुमति :डीएम दीपक आनंद के अनुसार आयोग के निर्देश के आलोक में निरक्षर मतदाताओं को चार जुलाई तक डीएम कार्यालय में अपनी निरक्षता से संबंधित आवेदन देना था. यह संभावित संख्या 284 थी, परंतु, महज 15 निरक्षर मतदाताओं ने ही निर्वाची पदाधिकारी सह डीएम के कार्यालय में आवेदन दिया. निरक्षर मतदाताओं को अपने साथ एक सहयोगी ले जाने की अनुमति रहेगी. इन 15 निरक्षर मतदाताओं में मांझी के दो, एकमा के आठ, दरियापुर के एक तथा बनियापुर के चार निरक्षर मतदाता शामिल हैं.
मतदाता ऐसे करें मतदान
मतदान के लिए बूथ के अंदर मिलने वाले बैंगनी स्केच पेन, जो मत पत्र के साथ मिलेगा, उसी का इस्तेमाल करे.
अभ्यर्थी के नाम के सामने स्थित अधिमानता क्रम वाले स्तंभ में पहले पसंद के अभ्यर्थी को अंक 1 लिख कर मतदान करें.
अभ्यर्थियों की संख्या एक से अधिक होने पर भी किसी एक अभ्यर्थी के नाम के आगे अंक ‘1’ अंकित किया जायेगा.
शेष बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए अगली अभिमानताएं बाद के अंकों 2,3,4 के रूप में अंकित करें.
किसी भी अभ्यर्थी के नाम के सामने केवल 1 ही अंक अंकित करें
किसी भी स्थिति में समान अंक एक से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने अंकित नहीं किया जायेगा.
अधिमानता केवल 1,2,3 आदि में अंकित किया जायेगा.
मतपत्र पर अपने हस्ताक्षर या अद्याक्षर या नाम या कोई शब्द नहीं लिखें और न अंगूठे का निशान दें.
अधिमानता दरसाने के लिए किसी भी स्थिति में क्रॉस या सही का निशान नहीं लगाएं.
यदि आम किसी भी उम्मीदवार को मत देना नहीं चाहते, तो सबसे नीचे बनाये गये नोटा कॉलम में सही या क्रॉस का निशान लगाएं.
एक से अधिक वोट देना ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं. ऐसी स्थिति में उम्मीदवार एक मत भी दे सकते हैं.
