अमनौर विधायक मंटू को मिली जमानत

छपरा (कोर्ट) : एक जालसाज युवक को पैसा देने के लिए घर बुला उसकी पिटाई करने के मामले में अमनौर विधायक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह को न्यायालय ने जमानत दिये जाने का आदेश दिया है. सोमवार को विधायक श्री सिंह ने व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अरुण कुमार सिन्हा के न्यायालय […]

छपरा (कोर्ट) : एक जालसाज युवक को पैसा देने के लिए घर बुला उसकी पिटाई करने के मामले में अमनौर विधायक कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह को न्यायालय ने जमानत दिये जाने का आदेश दिया है.
सोमवार को विधायक श्री सिंह ने व्यवहार न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अरुण कुमार सिन्हा के न्यायालय में उपस्थित हो परसा थाना कांड संख्या 63/11 में अपनी जमानत याचिका दाखिल की. न्यायिक पदाधिकारी ने याचिका पर सुनवाई करते हुए विधायक को सात-सात हजार के दो मुचलकों पर जमानत दिये जाने का आदेश दिया.
साथ ही इस मामले में आरोप गठन का भी आदेश दिया है. न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा जमानत का आदेश देने के बाद विधायक ने कानूनी प्रक्रिया पूरी की और कोर्ट से चले गये.
ज्ञात हो कि पटना जिले के अकिलपुर थाना क्षेत्र के बभनगांवा बंगला पर के निवासी पिंकु पांडेय ने 23 जुलाई, 2011 को परसा थाना कांड संख्या 63/11 में भादवि की धारा 341, 342, 323/34 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए विधायक एवं उनके समर्थकों को अभियुक्त बनाया था. वहीं, दूसरी तरफ जमानत मिलने पर विधायक मंटू ने कहा कि न्यायालय पर उनका पूर्ण विश्वास है. वारंट जारी होने की जानकारी उन्हें अखबार के माध्यम से मिली, तब वे न्यायालय में हाजिर हो गये, जहां उन्हें जमानत मिल गयी.

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