कोर्ट ने आरोपित को भेजा जेल

सरेंडर के बाद दाखिल की जमानत याचिका, अदालत ने किया खारिज छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष की गोली मार कर हत्या करने तथा सरकारी पिस्तौल लूट लेने के मामले में आरोपित बनाये गये एक अप्राथमिकी अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अपनी जमानत याचिका दाखिल की. इस याचिका को न्यायिक पदाधिकारी ने खारिज करते […]

सरेंडर के बाद दाखिल की जमानत याचिका, अदालत ने किया खारिज
छपरा (कोर्ट) : इसुआपुर के थानाध्यक्ष की गोली मार कर हत्या करने तथा सरकारी पिस्तौल लूट लेने के मामले में आरोपित बनाये गये एक अप्राथमिकी अभियुक्त ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर अपनी जमानत याचिका दाखिल की.
इस याचिका को न्यायिक पदाधिकारी ने खारिज करते हुए अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजने का आदेश दिया. गुरुवार को दारोगा हत्याकांड संख्या 145/14 मामले में आरोपित बनाये गये अमनौर थाना क्षेत्र के परशुरामपुर निवासी कृष्णा सिंह का पुत्र पंकज कुमार सिंह प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती के न्यायालय में प्रस्तुत हुआ और अपनी जमानत याचिका दाखिल की. न्यायिक पदाधिकारी ने अभियुक्त की याचिका को खारिज करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में मंडल कारा भेजे जाने का आदेश दिया.
ज्ञात हो कि बुधवार को कांड के अनुसंधानकर्ता द्वारा पंकज के विरुद्ध न्यायालय से कुर्की जब्ती का आदेश प्राप्त किया था तथा एक माह पूर्व 15 मई को ही इश्तिहार चिपकाने का भी आदेश प्राप्त कर लिया था और उसका निष्पादन भी किया जा चुका था. पुलिस कुर्की जब्ती का निष्पादन करने ही वाली थी कि आरोपित ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर लिया है.

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