हत्या के प्रयास व लूटपाट मामले में दो को सात साल की सजा

अर्थदंड के रूप में पांच हजार का जुर्माना छपरा (कोर्ट) : पंचायत चुनाव में मदद नहीं करने पर घर में घुस हत्या की नीयत से फायरिंग कर जख्मी करने तथा लाखों रुपये मूल्य के वस्त्र, आभूषण व नकद लूट लेने के मामले के दो आरोपितों को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी […]

अर्थदंड के रूप में पांच हजार का जुर्माना
छपरा (कोर्ट) : पंचायत चुनाव में मदद नहीं करने पर घर में घुस हत्या की नीयत से फायरिंग कर जख्मी करने तथा लाखों रुपये मूल्य के वस्त्र, आभूषण व नकद लूट लेने के मामले के दो आरोपितों को न्यायालय ने सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनायी है.
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम ओम प्रकाश पांडेय ने मुफस्सिल थाना कांड संख्या 234/2001 की सत्र वाद संख्या 475/02 के मामले में सुनवाई करते हुए जिन दो आरोपितों को सजा सुनायी है,
उनमें मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लोहड़ी निवासी अनिल साह और मदन सिंह शामिल हैं. इन दोनों को भादवि की धारा 307/149 में तीन वर्ष व अर्थदंड पांच हजार तथा 458/149 में सात वर्ष व पांच हजार अर्थदंड की सजा सुनायी है. तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी तथा अर्थदंड नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त की सजा का आदेश दिया है.
इस संबंध में अपर लोक अभियोजक प्रमोद कुमार भारतीय ने बताया कि 23 जून, 2006 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लोहड़ी निवासी किशोर राय ने थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराते हुए उपरोक्त दोनों आरोपितों के अलावा आधा दर्जन लोगों को अभियुक्त बनाया था.
आरोप में कहा था कि पंचायत में मुखिया के उम्मीदवार अशर्फी राय को पंचायत चुनाव में मदद नहीं की, जिसके कारण उपरोक्त दोनों के अलावा अंबिका राय, विंदेश्वरी राय समेत एक दर्जन लोग हरवे-हथियार से लैस होकर घर में घुस मारपीट व लूटपाट की. विरोध करने पर फायरिंग की, जिसमें विजय राय, जनक राय व रामनाथ राय जख्मी हो गये थे. इस मामले में किशोर राय ने मुफस्सिल थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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